भीलवाड़ा .जन आधार लेकर आप असप्ताई गए , वहा पता लगा आपकी पॉलिसी बंद हे आपने समय रहते नवीनीकरण नहीं करवाया .मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में शामिल बीमित परिवारों को तय अवधि (पॉलिसी खत्म होने) से ढाई महीने पहले पॉलिसी रिन्यू करानी होगी।
ऐसा नहीं करने पर पॉलिसी खत्म होने के तीन महीने बाद ही योजना में फिर से सुविधा मिल सकेगी। स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस के एसीईओ ने आदेश जारी कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 30 अप्रैल तक बीमित परिवारों को 15 फरवरी से पहले पॉलिसी नवीनीकरण कराने को कहा गया है। ऐसा कराने पर ही उनको 1 मई से योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद रिन्यू कराने वालों को पॉलिसी खत्म होने के 90 दिन बाद इलाज की सुविधा मिलेगी।
90 दिन पहले भुगतान करना अनिवार्य |
स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने निर्देश जारी किया। जिसमें बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के 2025-27 के नए चरण के लिए 90 दिन पहले भुगतान करना अनिवार्य कर दिया था। इसमें प्रीमियम का भुगतान होने के 91वें दिन से योजना का लाभ शुरू होने की बात कही गई थी। जिसके आधार पर अब एजेंसी ने 30 अप्रैल तक योजना में शामिल बीमित परिवारों को 71 दिन पहले 850 रुपए का प्रीमियम चुकाने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर 90 दिन की देरी होने की बात कही है।स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने 31 जनवरी तक प्रीमियम जमा कराने वालों को 1 फरवरी से योजना का लाभ मिलने की बात कही थी। इसका प्रचार प्रसार भी कराया, लेकिन 31 जनवरी को भुगतान करने वालों को पोर्टल पर 1 मई से योजना में शामिल किया गया।
850 रुपये में 25 लाख तक का इलाज
रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे परिवार अपनी खुद की एसएसओ आईडी से या ई-मित्र के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. बीकानेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार गुप्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में पंजीकरण को रिन्यू करवाना बहुत जरूरी है. निःशुल्क श्रेणी के लिए 850 रुपए रजिस्ट्रेशन प्रीमियम देकर अपने और अपने परिवार के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद राज्य सरकार की तरफ से बीमित परिवार को 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिल सकेगा.