राजस्थान: नया बिजली टैरिफ जारी, घरेलू दरों में कोई बदलाव नहीं; इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हुई सस्ती
जयपुर। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (RERC) ने प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों—जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का नया टैरिफ जारी कर दिया है। 1 अप्रैल से लागू हुई इन नई दरों में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी गई है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यथावत रहेंगी दरें
आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के बेसिक बिजली रेट में कोई वृद्धि नहीं की है। टैरिफ के अनुसार स्लैब निम्न प्रकार रहेंगे:
* 50 यूनिट तक: 4.75 रुपए प्रति यूनिट
* 50 से 150 यूनिट तक: 6.00 रुपए प्रति यूनिट
* 150 से 500 यूनिट तक: 7.00 रुपए प्रति यूनिट
* 500 यूनिट से अधिक: 7.50 रुपए प्रति यूनिट
हालांकि, फिक्स्ड चार्ज और पुराने घाटे की वसूली के लिए लागू रेगुलेटरी सरचार्ज पहले की तरह जारी रहेंगे।
EV चार्जिंग स्टेशनों पर फिक्स चार्ज खत्म
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने चार्जिंग स्टेशनों पर लगने वाले 150 रुपए प्रति KVA के फिक्स चार्ज को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब केवल 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा, जिससे प्रदेश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
उद्योगों और अन्य श्रेणियों के लिए मुख्य प्रावधान
* मीडियम इंडस्ट्री: मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए दर 6.30 रुपए से घटाकर 6.00 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है (30 पैसे की राहत)।
* सरचार्ज: ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर 1.48 रुपए क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और 0.50 रुपए एडिशनल सरचार्ज लागू होगा।
* ग्रीन एनर्जी: स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प चुनने पर 0.05 रुपए प्रति यूनिट अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
* टाइम ऑफ डे (ToD): 10 किलोवॉट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए दोपहर 12 से 4 बजे तक बिजली 10% सस्ती रहेगी, जबकि सुबह और शाम के पीक आवर्स में 5% से 10% अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
स्ट्रीट लाइट को राहत
नगरीय निकायों को राहत देते हुए स्ट्रीट लाइट कनेक्शनों को 'टाइम ऑफ डे' (ToD) नियमों से बाहर रखा गया है, जिससे शहरों में प्रकाश व्यवस्था का खर्च कम होगा।
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