देसी घी, वनस्पति तेल, हल्दी, टोमेटो केचप, मिठाई और मिल्क पाउडर सब कुछ मिलावटी, 11 संस्थानों पर भारी जुर्माना
श्रीगंगानगर, । खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सैंपल रिपोर्ट में अमानक पाए गए खाद्य पदार्थों के मामलों में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। श्रीगंगानगर जिले के 11 संस्थान मालिकों को मिलावटी व सब-स्टैंडर्ड सामग्री बेचने के जुर्म में भारी जुर्माने से दंडित किया गया है। रीको स्थित संदीप गर्ग पर तीन मामलों में कुल 2 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यहाँ नंदिनी ब्रांड का घी और सन व स्वास्तिक ब्रांड का वनस्पति तेल सब-स्टैंडर्ड पाया गया था। साथ ही बिना लाइसेंस कार्य करने पर भी न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई। अन्य संस्थानों में खालसा स्टोर पर खुली हल्दी बेचने पर 10 हजार, गोयल एजेंसी पर आम मोदक चूर्ण के लिए 10 हजार और बाला जी इंटरप्राइज के अमरुत गाय घी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा। इसी प्रकार चौधरी रेस्टोरेंट पर टोमेटो केचअप, राजेशकुमार निवाड़ पर मिल्क पाउडर, जिंदल ट्रेडिंग कंपनी पर सरसों तेल, गगन स्वीट्स पर खुरमानी मिठाई और महिया ट्रेडर्स पर कृष्णा डेयरी घी के सब-स्टैंडर्ड मिलने पर 10 से 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। सैंपलिंग की यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह, हंसराज गोदारा और हेतराम खुड़िया द्वारा की गई थी।
भीलवाड़ा हलचल न्यूज पोर्टल पर अपनी खबर देने के लिए संपर्क करें: समाचार: प्रेम कुमार गढवाल 9413376078 (Email: bhilwarahalchal@gmail.com, व्हाट्सएप: 9829041455) विज्ञापन: विजय गढवाल 6377364129 संपर्क कार्यालय: भीलवाड़ा हलचल, कलेक्ट्री रोड, नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा फोन: 7737741455