चित्तौड़गढ़ । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबार प्रारम्भ करने अथवा उसके संचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी से फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना विधिक रूप से अनिवार्य है। इसी क्रम में राज्य सरकार के “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत दिनांक 20 जनवरी 2026 को कपासन में एक दिवसीय खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा।
अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ताराचन्द्र गुप्ता ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के निर्देशानुसार यह विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में नए खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य अनुज्ञा पत्र जारी किए जाएंगे तथा पूर्व में जारी लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि किराणा थोक एवं खुदरा व्यापारी, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई एवं बेकरी व्यवसायी, सब्जी विक्रेता सहित अन्य खाद्य कारोबारी शिविर में उपस्थित होकर खाद्य अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
शिविर में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम होने की स्थिति में आधार कार्ड, एक फोटो, बिजली का बिल अथवा किरायानामा/गिरवी नामा।
जबकि वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक होने पर आधार कार्ड, फोटो, बिजली का बिल अथवा किरायानामा, जीएसटी प्रमाण पत्र, लेटर पैड एवं सील सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की है कि वे शिविर में उपस्थित होकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें।
