राजस्थान HC का बड़ा फैसला: मृतक बेटे की संपति में मां को भी मिलेगा बराबर हिस्सा

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक बेटे की संपति और बीमा क्लेम के पैसों में पत्नी एवं बेटे के साथ मां भी बराबर की हकदार है। न्यायालय ने मां को हिस्सा देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश हेमलता की याचिका पर दिए हैं।
न्यायालय ने मृतक बेटे की बीमा राशि 1.07 करोड़ में से मां को 35.92 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि मृतक के बेटे और पत्नी के समान मां भी एक तिहाई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है।
जानिए याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता के वकील संपति शर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय याचिकाकर्ता की ओर से साल, 2021 में प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बिना नामिनी घोषित संपतियों में ही मां को समान राशि प्राप्त करने का हकदार माना था।
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