जिले में 28 उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित

Update: 2025-11-21 11:45 GMT

राजसमंद। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालनार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खंड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु राजसमंद जिले में रिक्त एवं नवसृजित कुल 28 उचित मूल्य दुकानों पर आवंटन के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं (सहकारी समितियां, महिला स्वयं सहायता समूह आदि) से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में आमेट शहर के आमेट वार्ड 4, वार्ड 13-14, वार्ड 15-16, आमेट ग्रामीण के लिकी प्रथम, आगरिया वाड़ा, भोप जी का खेड़ा, देवगढ़ ग्रामीण के अनोपपुरा, दुदालिया, भीम ग्रामीण के आडावाला, नन्दावट, बांसावरी, चाट का गुड़ा, राजसमंद के अमलोई, खारण्डिया, बामन टुकड़ा द्वितीय, रेलमगरा ग्रामीण के कुरज द्वितीय, मोर्रा, नाथद्वारा ग्रामीण के पाखण्ड (रामपुर), झालो की मदार, देलवाड़ के करौली द्वितीय, खमनोर के मचीन्द, कुम्भलगढ़ के पीपाणा, मजेरा, बड़गुल्ला, उपलावास, बाणिया टुकड़ा गढ़बोर द्वितीय और रिछेड़ द्वितीय शामिल हैं।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए विभागीय पत्रांक 17.03.2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दिशा-निर्देश तथा विज्ञापित दुकानों से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट एवं जिला रसद कार्यालय राजसमंद में उपलब्ध है। कार्यालय द्वारा रिक्तियों में कमी, वृद्धि या संशोधन किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने अथवा न भरने का अंतिम निर्णय कार्यालय के विवेकाधिकार में रहेगा। विभागीय पत्रांक 25.11.2020 के अनुसार सभी रिक्तियों पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू रहेगा।

आवेदन पत्र 20.11.2025 से 03.12.2025 तक कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय, राजसमंद (स्थान – कलेक्ट्रेट भवन) से प्राप्त किए जा सकेंगे तथा पूर्ण भरे आवेदन पत्र 15.12.2025 को शाम 5 बजे तक उसी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र का मूल्य 100 रुपये निर्धारित है, जिसे भारतीय पोस्टल ऑर्डर (जिला रसद अधिकारी, राजसमंद के नाम) के माध्यम से जमा करवाया जाएगा। टाइपिस्ट, नोटरी या बुक स्टॉल से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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