चित्तौड़गढ़: चार साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को सात साल जेल

चित्तौड़गढ़ जिले के चन्देरिया थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक-01 की न्यायाधीश लता गौड ने दो माह आठ दिन में फैसला सुनाया है। अभियुक्त को दोषी मानते हुए अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ गोपाल जाट ने बताया कि 18 फरवरी 2025 को कस्बा चन्देरिया में चार साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास हुआ था। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से चन्देरिया थाने पर 19 फरवरी को प्रकरण दर्ज कराया गया। मामले में वांछित अभियुक्त हाउसिंग बॉर्ड कॉलोनी चन्देरिया निवासी 38 वर्षीय सलीम पुत्र मोहम्मद शफी कुरैशी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 15 गवाह के बयान हुए। मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रमांक 01 की न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अभियुक्त हाउसिंग बॉर्ड कॉलोनी चन्देरिया निवासी सलीम कुरैशी पुत्र मोहम्मद शफी कुरैशी को दोषी पाया। अभियुक्त को धारा 137(2) बीएनएस में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड, धारा 127(2) बीएनएस में एक वर्ष का कठोर कारावास पांच हजार, धारा 75(2) बीएनएस में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड, धारा 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष का कारावास एवं 20 हजार एवं धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड सुनाया। अभियुक्त को अधिकतम सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया।