कोटा। खातीवाड़ा तहसील के पटवारी के खिलाफ सीमा ज्ञान उपलब्ध कराने के बदले रिश्वत लेने के मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
अधिकारियों के अनुसार 18 सितंबर 2025 को एक परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके खेत से जुड़े भूमि विवाद के समाधान और सीमा ज्ञान दिलाने के बदले पटवारी द्वारा पचास हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह वर्ष 2024 से तहसील कार्यालय में लगातार चक्कर लगा रहा था, लेकिन संबंधित पटवारी काम नहीं कर रहा था और बार बार पैसों की मांग कर रहा था।
शिकायत की पुष्टि होने पर ब्यूरो ने 19 सितंबर को आरोपी पटवारी का मोबाइल और कॉल रिकार्ड गोपनीय रूप से जांचे और पाया कि वह रिश्वत की मांग कर रहा है। इसके बाद 15 अक्टूबर को ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पचास हजार रुपये लेते मौके पर गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद मामले की गहन जांच की गई और आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए।
जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13 के तहत अपराध किया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अधिकारी अभिषेक वर्मा, महांनिरीक्षक पुलिस, एसीबी कोटा के निर्देशन में आरोप पत्र तैयार कर विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में पेश किया गया।
ब्यूरो ने बताया कि शिकायत सही पाई गई और आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकार करने के प्रमाण उपलब्ध हैं। अधिकारी ने यह भी अपील की कि कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी अवैध मांग या भ्रष्टाचार की जानकारी टोल फ्री नंबर 1064 या एसीबी के हेल्पलाइन नंबरों पर दे सकता है।
आरोप पत्र 12 दिसंबर 2025 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
