नाव संचालकों की कार्यशाला सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ निर्धारित प्रावधानों की दी जानकारी
उदयपुर, 26 दिसंबर। वर्तमान में चल रहे पर्यटन सीजन के मद्देनजर विभिन्न जलाशयों, झीलों व होटलों के नाव संचालकों की कार्यशाला का आयोजन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारीक की अध्यक्षता में हुआ।
बैठक में पारीक ने नाव संचालकों व होटल प्रबंधकों को नाव संचालन में राजस्थान रेग्यूलेशन ऑफ बोटिंग एक्ट 1956 के समस्त प्रावधानों की अक्षरशः पालना निश्तिच करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यशाला में की गई समझाईश के बाद आने वाले समय में परिवहन विभाग की टीम द्वारा सभी नावों का वैध संचालन सुनिश्चित करने हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नाव संचालन में निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों का परिवहन, बिना लाइफ जैकेट के यात्रियों का परिवहन, फिटनेस,पंजीयन प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त होने के उपरान्त भी संचालन, सूर्यास्त के पश्चात् नाव संचालन आदि अपराध कारित होने पर नाव का पंजीयन मौके पर ही निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
आरटीओ पारीक ने उदयपुर रीजन के सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में कठोरता से बोटिंग एक्ट के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिखित निर्देश जारी किए गए।बैठक में होटल उदयविलास व टाइड्रेंट, राफेल, जगत निवास पैलेस, लेक पिछोला होटल, लीला पैलेस के साथ-साथ पिछोला और फतेहसागर में व्यावसायिक नाव संचालन करने वाली फर्मो के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंत में परिवहन निरीक्षक श्यामसिंह हाड़ा ने आभार जताया।