मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित दिव्यांगों को व्हीलचेयर के लिए वित्तीय सहायता, आवेदन 15 जनवरी तक

Update: 2026-01-06 12:40 GMT


उदयपुर   । मांस पेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) से पीड़ितों को चलने की क्षमता प्रदान कर आत्म निर्भर बनाने के लिए व्हील चेयर क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक है। आवेदन करने के लिये आवेदक के पास मांस पेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ट विकलांगता दिव्यांग प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। आवेदक की आय एवं आयु की कोई सीमा लागू नहीं होगी। आवेदन के साथ उपरोक्तानुसार प्रमाणपत्र, जनाधारकार्ड, आधारकार्ड, बैंक खाते की डायरी की प्रति लगानी होगी। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन चयन समिति द्वारा जाँच कर निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान-जयपुर को भिजवाये जाएंगे।

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