शाहपुरा: राशन डीलर वैष्णव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
खामोर (शाहपुरा)। शाहपुरा जिले के खामोर ग्राम स्थित उचित मूल्य की दुकान के डीलर ओमप्रकाश वैष्णव को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने डीलर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है और उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद पिछले साल 29 अक्टूबर का है, जब जिला रसद अधिकारी कार्यालय की प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. मीनाक्षी मीणा के नेतृत्व में एक जांच दल खामोर में राशन की दुकान का निरीक्षण करने पहुंचा था।
गंभीर आरोप: अधिकारी की ओर से 16 दिसंबर को थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान डीलर ओमप्रकाश ने टीम के साथ अभद्रता की, गाली-गलौज की और धक्का-मुक्की करते हुए सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए।
पुलिस कार्रवाई: इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था।
हाईकोर्ट का रुख
गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख ओमप्रकाश वैष्णव ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
अंतरिम राहत: मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पूर्व में ही याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान कर दी थी।
ताजा आदेश: हालिया सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस राहत को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई तय तिथि पर होगी।
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