कन्हैयालाल हत्याकांड- आरोपी मोहम्मद जावेद जेल से रिहा

By :  prem kumar
Update: 2024-09-07 09:47 GMT

राजस्थान के प्रसिद्ध कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने आज रिहा कर दिया। बता दें कि हाईकोर्ट से साक्ष्यों व सुनवाई के आधार पर जावेद की जमानत याचिका गुरुवार 5 सितंबर को ही मंजूर की थी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर फैसला सुनाया, कहा कि एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जावेद के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं और इसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। जिसके बाद आज शनिवार 7 सितंबर को उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया। 

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई। साथ ही साथ आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से वो जेल में है, ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में उसे जमानत दी जाए।

 मुंह छुपाता नजर आया  

शनिवार सुबह जेल से रिहाई के वक्त काले कुर्ते में आरोपी जावेद हाथ में थैला लिए नजर आया। अपने आसपास लोगों की भीड़ उमड़ती देख उसने रूमाल से चेहरा ढक लिया। भाई के साथ कार में बैठकर फिर रवाना हो गया। 

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