फैसला: नाबालिग लडक़ी को फरार कर रेप करने के आरोपित महेंद्र को 20 साल की कैद, 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेन्द्र सिंह नागर ने किशना का झोंपड़ा निवासी महेंद्र 29 पुत्र उदय लाल को 20 साल के सश्रम कारावास और 65 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। महेंद्र पर एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ रेप करने का आरोप है।
प्रकरण के अनुसार, एक महिला ने 30 अक्टूबर 2022 को बिजौलियां थाने में रिपोर्ट पेश की कि सुबह आठ बजे उसकी दो बेटियां एक गांव में मजदूरी करने गई थी। जहां दोनों पुत्रिया एक ही साइट पर काम कर रही थी। इस दौरान नाबालिग बेटी नीचे सीमेंट लाने गई जो काफी देर बाद भी लौटकर नहीं आई। इस पर बड़ी बेटी ने नीचे जाकर तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बड़ी बेटी ने घर लौटकर परिवादिया को बताया। इसके बाद नाबालिग बेटी की संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु की। करीब 15 दिन बाद नाबालिग लडक़ी परिवादिया के साथ थाने पहुंची, जिसे पुलिस ने दस्तयाब कर अनुसंधान किया। पीडि़त नाबालिग ने बयान में बताया कि आरोपित महेंद्र उसे बहला-फुसला कर वैन में बैठाकर अपनी बहन के गांव ले गया, जहां उसे घर में रखा और उसके साथ खोटा काम किया। इसके बाद आरोपित, पीडि़ता को भ्ज्ञीलवाड़ा ले गया, जहां उसे किराये के कमरे में रखा गया। इस दौरान यहां भ्ज्ञी आरोपित ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार कर तफ्तीश की। इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्राइल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिहं कानावत ने 35 दस्तावेज पेश कर ्र20 गवाहों के बयान करवाकर महेंद्र पर लेग आरोप सिद्ध किये। न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह नागर ने ट्रायल पूरी होने पर केस में फैसला सुनाते हुये आरोपित महेंद्र को 20 साल के सश्रम कारावास और 65 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।