स्मैक तस्कर को 3 साल का कठोर कारावास,30 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

By :  prem kumar
Update: 2025-05-21 09:38 GMT
स्मैक तस्कर को 3 साल का कठोर कारावास,30 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
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भीलवाड़ा हलचल न्यूज़। विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण जगदीश प्रसाद शर्मा ने स्मैक तस्करी के आरोपित दयाल बंजारा को 3 साल के कठोर कारावास और ₹30000 के जुर्माने से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि तत्कालीन बीगोद थाना प्रभारी आईपीएस प्रोबेशनर मृदुल कच्छावा ने 19 अप्रैल 2017 को सिंगपुरा- बडलियास रोड पर नाकाबंदी की। इस दौरान सिंगपुरा की ओर से आई एक बाइक को चालक ने पुलिस की नाकाबंदी देखकर पुनः उसी दिशा में घूमाने का प्रयास किया। संदेह के आधार पर पुलिस ने बाइक को रुकवा कर चालक से पूछताछ की तो उसने खुद को जीवा का खेड़ा निवासी दयाल पुत्र चतर बंजारा बताया। पुलिस ने तलाशी ली तो दयाल के पास 30 ग्राम स्मैक मिली। पुलिस ने बाइक जप्त कर दयाल को गिरफ्तार किया। अनुसंधान के बाद आरोपित दयाल के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक गुर्जर ने 8 गवाह और 43 दस्तावेज पेश कर दयाल पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपित दयाल को 3 वर्ष के कठोर कारावास और ₹30000 के जुर्माने से दंडित किया है।

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