बाल श्रमिक 5 हजार रुपये के मेहनताने पर चौकी ढाणी पर बना रहा था रोटी, मांझ रहा था बर्तन, करवाया मुक्त

By :  prem kumar
Update: 2024-11-18 11:32 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। 5 हजार रुपये के मेहनताने पर चौकी ढाणी रेस्टोरेंट पर रोटी बनाने के साथ ही बर्तन मांझने, सब्जी काटने और खाना परोसने का काम कर रहे बाल श्रमिक को चाइल्ड लाइन, सदर थाना पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बाल श्रम से मुक्त करवाया है। साथ ही रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ सदर थाने में किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस भी दर्ज करवाया है।

चाइल्ड लाइन के अनुसार, सदर थाना इलाके में स्थित चौकी ढाणी रेस्टोरेंट पर बाल श्रमिक से श्रम कराने की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सदर थाना पुलिस, मानव तस्करी विरोधी यूनिट,नवाचार संस्थान ने संयुक्त कार्यवाही की। इन टीमों ने चौकी ढाणी रेस्टोरेंट से एक बाल श्रमिक को बाल श्रम से मुक्त करवाया। मुक्त करवाए गए बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति सदस्य के समक्ष पेश किया गया, जहां से बाल श्रमिक को आश्रय के लिये एवरेस्ट शेल्टर होम में रखवाया गया। काउंसलिंग में बालक ने बताया कि वह चौकी ढाणी रेस्टोरेंट पर रोटी बनाने,बर्तन साफ करने, सब्जी काटने एवं खाना परोसने का काम करता है। उसने बताया कि वह 5 -6 माह से काम कर रहा ह और उसे महीने के 5000 रुपए मिलते है। चाइल्ड हेल्पलाइन से सुपरवाइजर राधेश्याम गुर्जर एवं आनन्द कुमार सुनारिया, नवाचार संस्थान से जिला समन्वयक जितेंद्र तोमर, काउंसलर अलका ओझा , अनिल ओझा एवं सदर थाना पुलिस बाल कल्याण अधिकारी एएसआई रामप्रसाद मीणा, मानव तस्करी विरोधी यूनिट से हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल सलीम मोहम्मद ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ बाल कल्याण अधिकारी रामप्रसाद मीणा ने सदर थाने में भारतीय न्याय संहिता (2023) धारा 146, किशोर न्याय अधिनियम(2015) धारा 79 के तहत केस दर्ज करवाया।

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