भीलवाड़ा में चाकूबाजी मामले में अदालत का फैसला-: आरोपी राहुल को आजीवन कारावास, 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
भीलवाड़ा बीएचएन। शहर में सरेआम चाकूबाजी कर दहशत फैलाने वाले आरोपी को आखिरकार कानून ने करारा जवाब दिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बाइक सवार २ युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या 2) ने आरोपी राहुल खटीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 4 अगस्त 2018 की रात करीब 9 बजे का है। दादाबाड़ी निवासी अमित पुत्र रमेश खटीक और अजय पुत्र कैलाश खटीक अपनी बाइक से पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से गुजर रहे थे। तभी बीगोद हाल दादाबाड़ी निवासी राहुल पुत्र रामस्वरुप खटीक ने अचानक अपनी मोटरसाइकिल रोककर दोनों को घेर लिया।
आरोपी ने पहले अजय खटीक की जांघ पर धारदार हथियार से वार किया, इसके बाद अमित खटीक के पेट के बाईं ओर चाकू घोंप दिया। हमला इतना गंभीर था कि यदि समय रहते इलाज नहीं मिलता तो अमित की जान जा सकती थी। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी और लोगों में भारी दहशत फैल गई थी।
भीमगंज पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी राहुल खटीक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 326, 307 तथा आम्र्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत आरोप प्रमाणित पाए। आरोपित राहुल के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजकराजेन्द्र कुमार गुर्जर ने अदालत के समक्ष 13 गवाहों के बयान और 17 महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए। मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश अशोक सेन ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
