अदालत का फैसला-: नाबालिग को अगवा करने के दो आरोपितों को 5-5 साल का कठोर कारावास
भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 1) बालकृष्ण मिश्र ने दो आरोपितों रामराज मीणा व निलेश मीणा को 5-5 साल के कठोर कारावास और छह-छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। इन पर एक नाबालिग लडक़ी को अगवा करने का आरोप है।
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि के मुताबिक, एक परिवादिया ने जहाजपुर थाने में एक रिपोर्ट नौ जुलाई 2024 को दर्ज करवाई थी कि वह, कल रात को नाबालिग पुत्री के साथ परिचित के घर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। वहां से परिवादिया की बेटी उसे घर जाने की बात कहकर निकली। परिवादिया जब घर पहुंची तो उसे बेटी नहीं मिली। उसकी काफी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इस रिपोर्ट पर जहाजपुर पुलिस ने केस दर्ज कर नाबालिग पीडि़ता की तलाश कर उसे दस्तयाब कर बयान दर्ज किये।
पीडि़ता ने बयान में बताया कि जब वह उनके परिचित के घर से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे पहचान का एक व्यक्ति मिला। जो उसे घर छोडऩे की बात कहकर बाइक पर बैठाकर स्कूल के पास ले गया। वहां निलेश मीणा व रामराज व अन्य व्यक्ति वैन लेकर खड़े थे। ये लोग उसे अगवा कर जयपुर ले गये और एक मकान में रखा। आरोपितों ने वहां उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। विरोध करने पर मारपीट की। तबीयत खराब होने पर उसे, उसके घर के बाहर छोडक़र आरोपित चले गये। साथ ही यह धमकी भी दी कि किसी को बताने पर उसे जान से मार देंगे।
पुलिस ने इस मामले में रामराज मीणा व निलेश मीणा को गिरफ्तार कर तफ्तीश की। इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 31 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने रामराज व निलेश को अपहरण का दोषी मानते हुये पांच-पांच साल के कठोर कारावास और छह-छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।