हाईवे और सड़कों से तुरंत हटाएं बेसहारा श्वान -मवेशी... सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली । आवारा श्वानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया है. शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया है कि वे व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित करें कि सड़कों-हाईवे पर आवार पशु और कुत्ते न रहें. इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है. अपने फैसले में जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि पीठ के आदेश तीन भागों में है. पहला अनुपालन पर आदेश है. एमिकस रिपोर्ट की विषय-वस्तु को हमारे आदेश के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जाएगा।
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अगली सुनवाई से पहले व्यापक हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें रिपोर्ट में उजागर की गई खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख होगा. इसमें किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों से बेसहारा पशुओं को हटाएं
जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि दूसरा राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों से संबंधित है. निर्देशों की पुनः पुष्टि की जाती है कि सभी राज्यों के नोडल अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों आदि से बेसहारा पशुओं को हटाना सुनिश्चित करेंगे. राजमार्गों या सड़कों या एक्सप्रेसवे पर पाए जाने वाले सभी जानवरों को तुरंत हटाने के लिए एक संयुक्त समन्वित अभियान चलाया जाएगा. मवेशियों और अन्य पशुओं को सभी आवश्यक देखभाल प्रदान की जाएगी.