आदेश:: सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट-सीटबेल्ट अनिवार्य, निगरानी के लिए CCTV लगेगा
भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। राजस्थान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राज्य सरकार व पुलिस विभाग एक्शन मोड में आ गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति की 19 नवंबर को नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद राज्य सरकार ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब राजकीय कार्यालयों, संस्थाओं व उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीटबेल्ट का प्रयोग अनिवार्य होगा।
महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण एवं यातायात) अनिल पालीवाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्मिक सड़क सुरक्षा नियमों का स्वयं पालन कर जनता के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। हाल ही में विभिन्न जिलों में हुई गंभीर सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट समिति ने गहरी चिंता जताई थी और पालन करवाने के लिए कड़े निर्देश दिए थे।
CCTV से निगरानी, रजिस्टर में दैनिक मॉनिटरिंग
आदेश के अनुसार सभी विभाग अपने प्रवेश द्वारों पर CCTV कैमरे लगाकर कर्मचारियों की हेलमेट और सीटबेल्ट पालन की निगरानी करेंगे।
नियमित रूप से नियम पालन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।पहली बार उल्लंघन करने वालों को समझाइश,और पुनरावृत्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
सभी विभागों को भेजी गई निर्देशिकाएं
यह आदेश राज्य के सभी प्रमुख शासन सचिवों, विभागाध्यक्षों, पुलिस रेंजों, जिला कलक्टर्स को भेजा गया है ताकि इसे तत्काल लागू किया जा सके।
राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
