164 दिनों बाद ट्रेनी डॉक्टर को मिला इंसाफ- जय रॉय को उम्रकैद की सजा

By :  prem kumar
Update: 2025-01-20 09:33 GMT

नई दिल्ली। कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में दोषी सिविक वालंटियर संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने सजा सुनाई।

सीबीआई ने की थी फांसी की मांग

सीबीआई के वकील ने फांसी की सजा की मांग की है। सीबीआई ने कहा कि सजा से समाज में विश्वास कायम होगा, क्योंकि इस कांड ने पूरे देश को हिला कर रखा है। परिवार के वकील की मांग, फांसी की जगह कुछ और सजा मिले।

इन धाराओं के तहत सुनाया गया फैसला 

संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 66 (दुष्कर्म के बाद मौत) व 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है। मामले में एकमात्र मुख्य आरोपित रहे संजय को वारदात के 162 दिनों बाद व सियालदह कोर्ट में 59 दिनों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोषी करार दिया गया। सीबीआई मामले की जांच कर रही थी।

अस्पताल के सेमिनार में मिला था ट्रेनी डॉक्टर का शव

बता दें कि नौ अगस्त, 2024 को अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था। अगले दिन संजय को गिरफ्तार किया गया था। मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया।

आदेश को नहीं देंगे चुनौती: संजय की बहन

अपना नाम उजागर नहीं करने का अनुरोध करते हुए संजय की बड़ी बहन ने कहा कि आदेश को किसी भी अदालत में चुनौती देने की परिवार की कोई योजना नहीं है। संवाददाताओं ने पूछा कि उसे क्या लगता है कि उसका भाई वास्तव में दोषी है, तो उसने कहा-'कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। हम टूट चुके हैं।

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