भीलवाड़ा UIT प्लॉट घोटाला: हाईकोर्ट का कड़ा प्रहार, 90 हजार आवेदकों की जगी उम्मीद
भीलवाड़ा/जोधपुर। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास (UIT) की विवादित प्लॉट आवंटन लॉटरी प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना शिकंजा और कस दिया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 11 नवंबर 2025 को जारी अंतरिम रोक (स्टे) के आदेश को अब स्थायी कर दिया है। अदालत के इस फैसले से साफ है कि धांधली के आरोपों से घिरी इस आवंटन प्रक्रिया पर रोक बदस्तूर जारी रहेगी।
अंधेरगर्दी की खुली पोल, कोर्ट ने तय किए विधिक सवाल
जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की दलीलों को बेहद गंभीरता से लिया। एडवोकेट नमन मोहनोत और रवि पंवार ने कोर्ट को बताया कि आवंटन में पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाई गईं। कोर्ट ने मामले की गहराई में जाते हुए कई तीखे सवाल खड़े किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
सॉफ्टवेयर पर सवाल: बिना ऑडिटेड और गैर-प्रमाणित सॉफ्टवेयर से लॉटरी क्यों निकाली गई?
एक PAN, कई प्लॉट: एक ही पैन कार्ड पर एक से अधिक आवंटन कैसे हो गए?
परिवारवाद का खेल: एक ही परिवार के सदस्यों को बार-बार फायदा क्यों पहुंचाया गया?
नियमों का उल्लंघन: राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नियम 1974 की अवहेलना और आरक्षण विसंगतियां।
सेट-अप का शक: लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही रिजल्ट वेबसाइट पर कैसे अपलोड हो गया?
अगली सुनवाई 8 अप्रैल को
हाईकोर्ट द्वारा स्टे को स्थायी किए जाने से उन 90 हजार आवेदकों में न्याय की उम्मीद जागी है, जो पिछले लंबे समय से इस प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार और यूआईटी को इन गंभीर विधिक प्रश्नों के जवाब देने होंगे।
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