जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व मंत्री महेश जोशी को हाईकोर्ट से झटका, जमानत खारिज, जेल में रहेंगे बंद

Update: 2025-08-26 06:57 GMT

जयपुर: राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को ठुकरा दिया है, जिसके चलते उन्हें फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने यह कड़ा फैसला सुनाया, जिसने जोशी के लिए राहत की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

जोशी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24 अप्रैल 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया था। उन पर जल जीवन मिशन की टेंडर प्रक्रिया में रिश्वतखोरी और धन शोधन का आरोप है। ईडी का दावा है कि जोशी ने टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित कर 2.01 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन किया। हालांकि, जोशी के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेकराज बाजवा ने कोर्ट में दमदार दलील दी कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि एसीबी के मूल केस में जोशी का नाम तक नहीं था, और ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी, हाईकोर्ट ने ईडी के पक्ष को मजबूत माना और जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले 8 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जोशी की गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला सुर्खियों में है, और हाईकोर्ट का यह फैसला अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचाने वाला है। क्या यह घोटाला और बड़े खुलासों की ओर इशारा करता है, या यह महज एक राजनीतिक नाटक है? यह सवाल अब सबके जेहन में है।

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