RTE एडमिशन में बड़ा धमाका: अब देना होगा पैन कार्ड, फर्जीवाड़ा किया तो वसूली जाएगी दोगुनी फीस और होगी FIR

Update: 2026-02-21 15:50 GMT


भीलवाड़ा (हलचल)। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा (RTE) के नाम पर फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर प्रवेश लेने वाले "रसूखदारों" की अब खैर नहीं है। शिक्षा विभाग ने इस बार नियमों में जबरदस्त सख्ती की है। अब आवेदन के समय पहली बार पैन कार्ड (PAN Card) की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। अगर किसी ने गलत जानकारी देकर बच्चे का एडमिशन कराया, तो उसे न केवल जेल की हवा खानी पड़ सकती है, बल्कि स्कूल की फीस की दोगुनी राशि भी चुकानी होगी।

फर्जीवाड़े का 'ई-मित्र' कनेक्शन: अब संचालक भी नपेंगे

अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स ई-मित्र संचालकों के जरिए फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, जहाँ गजेटेड अधिकारियों की मोहर और साइन का गलत इस्तेमाल होता है। इस बार शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि जांच में ई-मित्र संचालक की मिलीभगत पाई गई, तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ ही उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या हैं नए नियम?

* पैन कार्ड अनिवार्य: यदि अभिभावक के पास पैन कार्ड है, तो उसका नंबर देना ही होगा। इससे विभाग सीधे आय की जांच कर सकेगा।

* दोगुनी फीस की वसूली: फर्जी दस्तावेज पकड़े जाने पर संबंधित छात्र को स्कूल से बाहर किया जाएगा और अब तक की फीस का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।

* सीधे होगी FIR: धोखाधड़ी करने वाले अभिभावकों के खिलाफ स्कूल और विभाग एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे।

* बिना पैन कार्ड वालों को छूट: जिनके पास वास्तव में पैन कार्ड नहीं है, उन्हें इसे भरने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनकी आय की गहनता से जांच की जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें

शिक्षा विभाग के अनुसार, 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 4 मार्च तक चलेगी। इसके बाद 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। यह सख्ती इसलिए की गई है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के असली हकदार बच्चों को ही स्कूलों में सीट मिल सके।

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