निर्धारित अवधि के पश्चात बिना कर जमा वाले वाहनों की होगी जब्ती
भीलवाड़ा BHN.राज्य सरकार ने भार वाहनों के कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की है। सभी भार वाहनों यथा ट्रक, ट्रेलर, डम्पर आदि को अपने वाहनों का कर 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा करवाना है। वाहनों का कर ऑनलाईन माध्यम से ही वसूल किया जा रहा है। डिजीटल माध्यम से कर जमा कराने के लिए वाहन स्वामी वाहन पोर्टल पर pay your tax का विकल्प चयन कर अपना कर जमा करा सकते है।
जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया की निर्धारित अवधि के पश्चात कर जमा नही कराने पर वाहनों के विरूद्ध 3 प्रतिशत प्रति माह की दर से पेनल्टी एवं कर राशि के बराबर शास्ति आरोपित की जायेगी। निर्धारित अवधि के पश्चात बिना कर जमा वाले वाहनों की जब्ती की कार्यवाही के लिए जिले में उड़नदस्तों को विशेष निर्देश प्रदान किये गये है।
अतः किसी प्रकार की असुविधा (वाहनों की जब्ती) स्वामी 15 मार्च 2025 तक कर जमा करवाना सुनिश्चित करें। पेनल्टी से बचने के लिए वाहन कर जमा कराने मे किसी प्रकार की असुविधा होने पर परिवहन कार्यालय में संम्पर्क कर सकते है। परिवहन कार्यालय में वाहन स्वामीयों को ऑनलाईन कर जमा करान मे किसी प्रकार की परेशानी मे जानकारी एवं सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष काउंटर भी स्थापित किया गया है।
जिले मे संचालित कर बकाया वाले वाहनों को भी बकाया कर जमा कराने के लिए विभाग द्वारा वाहनों को नोटिस जारी किये गये है। इसके उपरान्त भी कर जमा नही कराने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55 के तहत वाहनों के पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही की जावेगी। जिले मे लगभग 9500 भार वाहन एवं 530 यात्री वाहन संचालित हो रहे है जिससे लगभग 27 करोड़ कर राजस्व वसूली की जानी है। वाहन स्वामीयों की सुविधा केलिए अवकाश के दिवस मे भी कार्यालय खुला रहेगा (होली त्यौहार को छोड़कर)।