सूचना नही देने पर कोटड़ी एसडीओ को सूचना आयोग ने किया तलब

Update: 2025-09-03 14:18 GMT

 भीलवाड़ा  । उपखंड अधिकारी कोटड़ी द्वारा प्रार्थी को मांगी गई सूचना निशुल्क उपलब्ध नही कराने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के न्यायाधीश महेन्द्र कुमार पारख ने तलब किया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रकाश जैन द्वारा  19 मार्च 2025 को तहसील कार्यालय कोटडी से पटवार हल्का बनका खेड़ा से संबंधित कुछ सूचनाए मांगी थी। सूचनाए उपलब्ध नही कराने पर जैन द्वारा द्वितीय अपील की गई। जिस पर कार्यवाही करते हुए आयोग ने उपखंड अधिकारी कोटड़ी को   19 सितंबर को प्रातः 11 बजे कोर्ट नम्बर 03, ओटीएस चोराहा जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर मे संबंधित दस्तावेजो के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

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