कर विभाग के नोटिस का समय पर जवाब देना जरूरी

Update: 2025-12-13 22:50 GMT


 भीलवाड़ा  हलचल सीए अमित मेहता ने बताया कि यदि करदाता विभाग से मिले नोटिस का जवाब समय पर नहीं देता है तो जीएसटी विभाग पेनल्टी लगा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि नोटिस मिलते ही उसका जवाब नियत समय सीमा में दें।

मेहता ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73, 74 और 122 की जानकारी देते हुए कहा कि नोटिस मिलने पर सबसे पहले यह देखें कि वह किस धारा में जारी हुआ है। धारा के सही उपयोग और उसकी स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यदि व्यापारी करमुक्त वस्तुओं का व्यापार कर रहा है तो धारा 73 में उस पर पेनल्टी नहीं लगती।

आयकर अपील को लेकर भी मेहता ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपील की प्रक्रिया के दौरान करदाता को अपील अधिकारी के समक्ष सभी तथ्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने चाहिए। साथ ही पूर्व में आए संबंधित न्यायालयीन निर्णयों की जानकारी भी देना उपयोगी रहता है।

अपील दाखिल करते समय निर्धारित फीस का चालान संलग्न करना जरूरी है। साथ में डिमांड ऑर्डर, ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और यह स्पष्टीकरण भी लगाएं कि अपील क्यों की जा रही है।

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