भीलवाड़ा: चुनावी चंदे की फर्जी रसीदों पर इनकम टैक्स की सख्ती, करदाताओं को समन जारी
भीलवाड़ा
आयकर विभाग की इंवेस्टिगेशन विंग अब चुनावी चंदे और अन्य खर्चों की फर्जी रसीदों के आधार पर छूट लेने वाले करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। भीलवाड़ा में कई करदाताओं को ऐसे समन जारी होने की जानकारी सामने आई है। विभाग ने इन मामलों को संदिग्ध मानते हुए करदाताओं को बयान दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।
जुलाई-अगस्त में देशभर में हुए आयकर छापों—जिनमें भीलवाड़ा भी शामिल था—के बाद इसे अगले चरण की कार्रवाई माना जा रहा है। इन छापों के दौरान विभाग को बोगस चुनावी चंदे, ट्यूशन फीस और मेडिकल खर्च जैसी फर्जी रसीदों से टैक्स रिफंड लेने के कई सबूत मिले थे। जांच में कुछ टैक्स प्रोफेशनल और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संलिप्तता भी सामने आई थी। कई दफ्तरों से खाली रसीदें तक बरामद हुई थीं।
असेसमेंट ईयर 2021-22 पर कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, अब विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2021-22 में ली गई संदिग्ध छूटों के आधार पर नोटिस और समन भेजना शुरू कर दिया है। करदाताओं को अपनी आयकर छूटों की वैधता साबित करनी होगी।
गलत दावा किया तो बड़ी कार्रवाई
यदि करदाता की छूट बोगस पाई जाती है, तो केस को स्क्रूटनी में भेजा जाएगा।
इसके बाद:
गलत ली गई छूट के अनुपात में 200% तक पेनल्टी
बकाया टैक्स और ब्याज की वसूली
आवश्यकता पड़ने पर आगे ट्रिब्यूनल या कोर्ट में मामला
जैसी कार्रवाई हो सकती है।
---
अपडेट रिटर्न से राहत का मौका — विशेषज्ञ
चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित मेहता के अनुसार, जिन करदाताओं ने गलत क्लेम लिया है या जिन्हें समन मिला है, वे अपडेट रिटर्न (Updated ITR) दाखिल करके बड़ी कार्रवाई से बच सकते हैं।
अपडेट रिटर्न भरने के नियम:
48 महीने तक अपडेट रिटर्न जमा किया जा सकता है
12 महीने के भीतर भरने पर टैक्स + ब्याज + 25% पेनल्टी
48 महीने बाद भरने पर टैक्स + ब्याज + 70% तक पेनल्टी
साथ ही, जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2024-25 में गलत दावा किया है, वे 31 दिसंबर तक बिना अतिरिक्त पेनल्टी के रिवाइज्ड रिटर्न भी जमा कर सकते हैं।
---
यदि आप चाहें तो मैं इसे और छोटे संस्करण, बुलेट पॉइंट, या टीवी/रेडियो पैकेज स्क्रिप्ट की तरह भी तैयार कर सकता हूँ।
