दो बार हटाने के बाद फिर अतिक्रमण, कानून और प्रशासन को खुलेआम चुनौती

Update: 2026-01-08 18:21 GMT

 पुर। भीलवाड़ा शहर के उपनगर पुर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर के पीछे खेतो में जाने का रास्ता आराजी संख्य 5849 दर्ज है । इस रास्ते को अतिक्रमी द्वारा कब्जा करके खेतो में आने जाने वाले काश्तकारों का रास्ता बंद कर परेशान किया जा रहा है।

पड़ोसी काश्तकार राहुल आचार्य ने बताया कि नगर निगम की आराजी संख्य 5849 गै. मु. रास्ता दर्ज है , जो सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर के पीछे है इसी रास्ते से सभी काश्तकार आते जाते है। लेकिन चार पांच व्यक्ति मिलकर खेत के सामने कब्जा कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है

उसने बताया कि नगर निगम ने दो बार पहले भी अतिक्रमण को हटाया था। लेकिन तीसरी बार फिर से अतिक्रमण कर लिया है , खेत के सामने चारों तरफ अंग्रेजी काटेदार तार लगाकर एवं सीमेंट के पोल खड़े-कर दिए हैं। बार-बार अतिक्रमण करने पर भारी जुर्माना (जैसे ₹5000 या अधिक) और सामान जब्त किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 447 के तहत अतिक्रमण के (जुर्माना और/या कारावास का प्रावधान है।लेकिन अतिक्रमियों को कानून का भी डर नही है।

प्रशासन द्वारा अतिक्रमी के खिलाफ सख्त कार्यवाही नही करने से अतिक्रमियों के हौसले बुलंद है।

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