एसआईपीएफ विभाग करेगा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के सहायता केन्द्र के रूप में कार्य

Update: 2025-09-12 10:51 GMT

भीलवाड़ा। प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना में बीमित /पंजीकृत समस्त परिवारों के लिए दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थ्ति में आर्थिक संबंल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है।

संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग प्रियंका मेहरानिया ने बताया कि योजना में आठ प्रकार की दुर्घटनाओं यथा रेल, वायु, सडक दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने तथा ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने, मकान के ढहने के कारण, थ्रेशर मशीन, कुट्टि मशीन, आरा मशीन, ग्लाईन्डर आदि से, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु/क्षति होने पर अधिकतम दस लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है। योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु एमएडीबीवाई पोर्टल पर दावेदार स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से दावा आसानी से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत च्।प्क् श्रेणी की पॉलिसी के लाभार्थी यथा समय पर अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाए, सीमान्त कृषक श्रेणी एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डॉउनलोड कर लेवे, लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजियन जनाधार में करवाए तथा लाभार्थी परिवार बिना किसी मध्यस्थ के, स्वयं के स्तर पर आसानी से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा प्रस्तुत कर सकता है। किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने, कठिनाई आने पर एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायता केन्द्र, हेल्पलाइन नम्बर 01482-232622 पर अथवा कन्ट्रोल हेल्पलाइन नं. 18001806268 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है। 

Similar News