सूचना अधिकार के तहत सूचना नहीं देने पर विकास अधिकारी पर जुर्माना लगाया गया
खजूरी (अक्षय पारीक)। खजूरी उप तहसील मुख्यालय के ग्राम पंचायत खजूरी में रंजीत मीणा पिता मांगीलाल मीणा द्वारा सूचना अधिकार के तहत सूचना 9/11/24 को छीतर पिता भुरा मीणा के पटृटे की प्रतिलिपि मांगी गई लेकिन उनके द्वारा समय सीमा पर नहीं सूचना उपलब्ध कराई गई तो प्रार्थी ने द्वितीय अपील की जिसकी क्रमांक संख्या2025/004330 दर्ज कराई गई । जिस पर कजरी विकास अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान आदेश की पालना में 30/6/25 को चाही गई सूचना उपलब्ध कराई गई बताया गया परिवादी ने सुनाई में अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि उनका कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई एवं उक्त सूचना जाने की अपील की आयोग द्वारा परिवादी ने प्रत्यार्थी को दिनांक 28/3/25 जारी कीया गया परंतु प्रत्यार्थी ने कोई परिवादोतर प्रेषित नही कीया तत्पश्चात प्रत्यार्थी को दिनांक 26/5/25 को धारा 20 (1) का नोटिस प्रेषित करते हुए यह सुचीत कीया गया की सूचना नहीं देने के कारण क्यों ना आप को इस धारा के तहत दंडित किया जावे प्रत्यार्थी ने इस नोटिस का भी कोई परिवादोतर प्रषित नहीं किया प्रत्यार्थी को पुनः दिनांक 13/1/26 को सी.पी.सी. का नोटीस जारी कीया गया उसके बाद प्रत्यार्थी द्वारा परिवादी आज सुनवाई प्रस्तुत किया है आयोग के निर्णय 30/6/25 की पालना भी बहुत विलम्ब से की गई है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2025 तथा आयोग के उक्त निर्णय की और अव मानना की है प्रत्यार्थी लोक सूचना अधिकारी सियाराम मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खजूरी तहसील जाहजपुर जिला भीलवाड़ा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1)के तहत दोषी जाने पर 1000 ₹ से दंडित किया गया जो की वेतन से काटकर आयोग जयपुर में 15 दिन में भेजने का आदेश किया गया है।