RBI ने 3 घंटे में चेक क्लियर होने वाले नियम की डेडलाइन टाल दी, नए प्रोसेसिंग टाइम को मंजूरी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया में प्रस्तावित तीन घंटे के भीतर क्लियर करने वाली डेडलाइन को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला किया है। पहले यह नियम 3 जनवरी 2026 से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
यह बदलाव RBI की Continous Clearing and Settlement (CCS) प्रणाली से जुड़ा था, जिसका उद्देश्य चेक क्लियरेंस को और तेज़ बनाना था। फेज-2 के तहत बैंकों को चेक की डिजिटल इमेज मिलने के तीन घंटे के भीतर उसे स्वीकार या अस्वीकार करना अनिवार्य होना था। अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता, तो चेक अपने आप मंजूर माना जाता। लेकिन अब इस फ़ेज़-2 की शुरुआत अभी टल चुकी है और नई लागू तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
RBI ने चेक पेश करने और प्रोसेसिंग के समय में भी नए कामकाजी घंटे तय किए हैं:
• चेक जमा करने की नई विंडो अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी।
• बैंक अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चेक को मंजूरी या अस्वीकार कर सकेंगे।
इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल “तीन घंटे में चेक क्लियर” वाला सख्त समय-सीमा लागू नहीं होगा और चेक क्लियरेंस फेज-1 की मौजूदा व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगा। नई तारीख तय होते ही RBI अलग से घोषणा करेगा।