ऑनलाइन टिकट पर ही क्यों बीमा कवर? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और रेलवे से पूछा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे से पूछा है कि ट्रेन दुर्घटना बीमा कवर केवल ऑनलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों को ही क्यों प्रदान किया जाता है, जबकि खिड़की से ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को यह सुविधा क्यों नहीं मिलती। अदालत ने इस भेदभाव पर गंभीर सवाल उठाते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने रेलवे सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि रेलवे का प्राथमिक ध्यान रेल लाइनों और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर होना चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम की जा सकें।
सुनवाई के दौरान अदालत ने रेलवे को निर्देश दिया कि वह संबंधित सभी सुरक्षा मुद्दों पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। इसके साथ ही, पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से कहा कि वे ऑनलाइन–ऑफलाइन टिकट खरीद के बीच बीमा कवर में अंतर की वजहों पर सक्षम प्राधिकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएं।
अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।