सावधान: 1 मार्च से बदल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के नियम, सिम बाइंडिंग पर सरकार सख्त
अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने सिम बाइंडिंग (SIM-binding) नियमों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों को लागू करने की समय-सीमा (डेडलाइन) अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
इसका सीधा अर्थ यह है कि 1 मार्च 2026 से ये ओटीटी मैसेजिंग ऐप्स तभी काम करेंगे, जब आपका अकाउंट किसी 'एक्टिव' सिम कार्ड से लिंक होगा। यदि आपका सिम बंद या इनएक्टिव हो जाता है, तो आपका मैसेजिंग ऐप भी तुरंत काम करना बंद कर देगा।
क्यों जरूरी हुआ यह बदलाव?
सरकार का यह कदम देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल स्कैम, विशेषकर जो विदेशों से संचालित हो रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।
वेब वर्जन पर पाबंदी: व्हाट्सएप और टेलीग्राम के वेब वर्जन का इस्तेमाल करने वालों को अब हर 6 घंटे में ऑटोमैटिक लॉग-आउट कर दिया जाएगा। दोबारा इस्तेमाल के लिए फिर से QR कोड स्कैन करना होगा।
अनिवार्य लिंकिंग: अब तक सिस्टम यह था कि एक बार ओटीपी से वेरिफिकेशन होने के बाद सिम निकाल देने या बंद होने पर भी ऐप चलता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
क्या हैं नई गाइडलाइन्स?
दूरसंचार विभाग (DoT) ने नवंबर 2025 में ये नियम जारी किए थे और कंपनियों को तैयारी के लिए 90 दिनों का समय दिया था, जो 28 फरवरी 2026 को समाप्त हो रहा है।
सख्त कार्रवाई: नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 और साइबर सिक्योरिटी नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रोमिंग में राहत: सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि आपका सिम फोन में सक्रिय है और आप रोमिंग में हैं, तो आप पर इन नियमों का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।
इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर डिजिटल अकाउंट एक वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा रहे, ताकि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तुरंत की जा सके।
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