राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट की रोक

Update: 2025-12-16 06:49 GMT

नई दिल्ली |नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। वहीं, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से दर्ज की गई नई एफआईआर में प्राथमिकी की कॉपी देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपी एफआईआर की प्रतिलिपि पाने के हकदार नहीं हैं।

कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। स्पष्ट किया है कि आगे की जांच के लिए ईडी को स्वतंत्रता है। साथ ही कहा है कि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी प्राथमिकी पर। हालांकि, एजेंसी इस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को इकट्ठा करना जारी रख सकती है।

कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस अपने आधिकारिक एक्स खाते से एक पोस्ट में लिखा, सत्य की जीत हुई है। (नरेंद्र) मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई प्राथमिकी नहीं है जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन (YI), डोटेक मर्चेंडाइज लिमिटेड, इसके प्रमोटर सुनील भंडारी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को नामजद किया गया है।

ये सभी नाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में भी शामिल हैं। ये आरोप पत्र गत अप्रैल में दिल्ली की अदालत में दाखिल किया गया था। अदालत ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से जुड़ी अपील पर अपना आदेश 16 दिसंबर तक स्थगित रखा था।

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