पंचायत में करोड़ों का घोटाला: पूर्व सरपंच और अधिकारी जिम्मेदार ठहराए ,वसूले जाएंगे 1 करोड़ 45 लाख

Update: 2025-11-18 05:28 GMT

 

  

अजमेर। जिला परिषद ने रूपनगढ़ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच **भगवानदास लखन** और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी **मांगीलाल माली  से कुल  1 करोड़ 45 लाख 76 हजार 837 रुपए** की वसूली का आदेश दिया है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी **रामप्रकाश** ने किशनगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी (BDO) को निर्देशित किया कि जांच में यह पाया गया है कि दोनों अधिकारियों ने ग्राम पंचायत की जमीनें तत्कालीन DLC दरों से कम कीमत पर बेचकर पंचायत को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचाया। अब यह पूरा नुकसान व्यक्तिगत रूप से दोषियों से वसूल किया जाएगा।

 CEO के आदेश में विशेष निर्देश: 

* ग्राम विकास अधिकारी **मांगीलाल माली** के खिलाफ **CCA नियम-16** के तहत विभागीय कार्रवाई की जाए।

* **वर्ष 2015 से अब तक** रूपनगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा जारी सभी पट्टों की गहन जांच की जाए।

* पट्टा बुक के दुरुपयोग और अनुचित उपयोग को तुरंत रोका जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

पूर्व में, पंचायतीराज विभाग ने **भगवानदास लखन** को दोषी पाते हुए **धारा-38** के तहत 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया था। इसके अलावा दो अन्य ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ भी **CCA नियम-16** के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।

इस सख्त कदम के बाद स्पष्ट है कि रूपनगढ़ में हुए करोड़ों के घोटाले की भरपाई **पूर्व सरपंच और अधिकारियों की जेब से होगी**, जिससे पंचायत और स्थानीय लोगों के हित की रक्षा होगी।


 

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