पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव, 2025: निषेधाज्ञा लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
चित्तौड़गढ़। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना 29 जनवरी को जारी हो गई है एवं मतदान 14 फरवरी को होगा।
जिले में जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्याक 22 के रिक्त पद पर उप चुनाव सम्पन्न करवाये जाने है। पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव सम्पन्न करवाये जाने की घोषणा के साथ ही जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्याक 22 में आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी हो गई है।
जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्याक 22 के क्षेत्र में 14 फरवरी की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, वी.एल.गन, एम.एल.गन आदि, तेज धारदार हथियारों जैसे तलवार, भाला, बरछी, चाकू, छूरी, गंडासा, कृपाण, कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा इत्यादि या अन्य किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिसे जन साधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, लेकर नहीं चलेगा तथा इनका सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन नहीं करेगा, चाहे वह लाइसेंसधारी ही क्यों न हों। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री एवं अति ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, झण्डे, नारा लेखन आदि के लिए किसी भी राजकीय/सार्वजनिक परिसर का उपयोग सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा। इसी प्रकार निजी परिसरों का उपयोग संबंधित संपत्ति मालिक की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा।
ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध
जिले में जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्याक 22 के क्षेत्र हेतु सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला क्षेत्र में 5 फरवरी से प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग प्रतिबन्धित किया है।
आदेशानुसार किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाये गये लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृति योग्य अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जावेंगा। लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन की भी सक्षम अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगू) से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा खर्चे का संधारण निर्धारित रजिस्टर में किया जाकर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा। उक्त अवधि में किसी सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी लाउडस्पीकर का प्रयोग किए जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट बेगूं से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। डीजे के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाये जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी को अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का प्रकार, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित किया जाएगा एवं इसी प्रकार का अंकन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में किया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित है। उपरोक्त निर्धारित समयावधि के बाहर या संबंधित सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे किसी लाउडस्पीकर को उस लाउडस्पीकर के उपयोग से जुड़े सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा जप्त कर उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
अवैध शराब निर्माण एवं परिवहन पर रोक
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट में एक आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव, 2025 के दौरान जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्याक 22 के क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाये जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्याक 22 के क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण भट्टियों का चिन्हीकरण कर इन्हें तत्काल बन्द करवाया जावें एवं क्षेत्र लगती हुई सीमा से क्षेत्र की सीमा में अवैध शराब परिवहन पर रोक एवं प्रभावी नियंत्रण किया जावे।