परिवहन विभाग ने भार वाहनों का टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की
चित्तौड़गढ़, । राज्य सरकार ने भार वाहनों (जैसे ट्रक, ट्रेलर, डम्पर आदि) के अग्रिम कर जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2025 निर्धारित की है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चित्तौड़गढ़ डीएस गुप्ता ने बताया कि
ने वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि वे अपने वाहनों का टैक्स 15 मार्च से पहले ऑनलाइन जमा कराकर भारी जुर्माना और जब्ती से बच सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा कराने पर 3 प्रतिशत ब्याज और 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही पुराने वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र की निरस्तीकरण और खान विभाग के ओवरलोड चालानों पर 95 प्रतिशत की अधिकतम छूट के लिए एमनेस्टी योजना-2025 की शुरुआत की गई है, जो 31 मार्च, 2025 तक वैध रहेगी।
इसलिए, किसी भी प्रकार की पेनल्टी से बचने के लिए वाहन स्वामियों को 15 मार्च, 2025 तक टैक्स जमा कराना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि टैक्स जमा करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े, तो वाहन स्वामी परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
अगर टैक्स जमा नहीं किया गया, तो परिवहन विभाग वाहन स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन जब्ती की कार्यवाही करेगा।