पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं परिसीमन का कार्य प्रारंभ

Update: 2025-01-22 10:53 GMT

चित्तौड़गढ़। पंचायत राज विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 10 जनवरी 2025 से पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं परिसीमन का कार्य प्रारंभ।

पुनर्गठन कार्य हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) प्रभा गौतम ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार को निर्देशित किया कि आपके अधीन पंचायत समिति क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन नवसर्जन के प्रस्ताव विभाग की दिशा निर्देशों की पालना करने हेतु तैयार करने कर 5 फरवरी 2025 तक जिला कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन, नवसृजन के लिए निर्धारित मानडंडो तथा जारी दिशा निर्देशों की पालना की जाए।

ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति/ जिला परिषद व ग्राम पंचायत के वार्डो का परिसीमांकन एवं पुनर्गठन कार्य किया जाना है। उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा नई ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियां का प्रस्ताव तैयार करना, जिसकी अवधि 30 दिवस है जो 20 जनवरी से 18 फ़रवरी 2025 तक रहेगी।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत तैयार प्रस्ताव को प्रकाशित कर आपत्ति आमंत्रित करना जिसकी अवधि 30 दिवस है जो 20 फ़रवरी से 21 मार्च 2025 तक रहेगी।

ड्राफ्ट प्रस्ताव के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण के लिए अवधि 10 दिवस है जो 23 मार्च से एक अप्रेल 2025 तक रहेगी।आपत्ती निस्तारण पश्चात प्रस्ताव तैयार कर पंचायत राज विभाग को भिजवाना जिसका समय 12 दिवस 3 अप्रेल से 15 अप्रेल 2025 तक रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिक जो की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के वार्डों के गठन के संबंध में कोई आपत्ति रखते हो तो इस कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव जिनका आपत्तियां आमंत्रित किए जाने हेतु 20 फरवरी 2025 से 21 मार्च 2025 के मध्य अपनी आपत्ति कार्यालय तथा संबंधित उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार्य नहीं होंगी।

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