
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 16 हजार खदान संचालकों को कुछ और राहत देते हुए खनन की वैधता अवधि को दो माह के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह अवधि 31 मार्च तय थी। लेकिन प्रदेश में 23 हजार खदानों में से करीब 16 हजार खदान संचालकों को अभी तक राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली हैं।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील में अंतरिम आवेदन दायर करके अतिरिक्त समय की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने पर्यावरण मंजूरी लेने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया है।