अमानक दही बेचने पर मिष्ठान भंडार पर एक लाख रुपए का जुर्माना
हनुमानगढ़। जिले के नोहर शहर में रानी बाजार स्थित एक प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार पर अमानक (सबस्टैंडर्ड) दही बेचने के मामले में भारी जुर्माना लगाया गया है। न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उम्मेदीलाल मीना ने मामले की सुनवाई करते हुए मैसर्स न्यू चंदगीराम मिष्ठान भंडार पर एक लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है।
जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 8 मार्च 2025 को उक्त मिष्ठान भंडार से दही का नमूना (सैंपल) लिया गया था। नियमानुसार सैंपलिंग, सीलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नमूने को जाँच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में दही का नमूना सबस्टैंडर्ड यानी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। मामले की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि विक्रेता द्वारा लूज दही का विक्रय किया जा रहा था, जो स्वास्थ्य मानकों पर खरा नहीं उतरा। न्यायालय ने माना कि अमानक दही का विक्रय कर विक्रेता ने अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत मिष्ठान भंडार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए।
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