किसानों को राजस्थान सरकार की फार्म पॉण्ड योजना में मिलते हैं 1 लाख 35 हजार रुपए, जल्द करें आवेदन
जयपुर। क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर से परेशान किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से संचालित फार्म पॉण्ड योजना वरदान साबित हो रही है। बरसात के पानी का संरक्षण करने का सर्वोत्तम साधन है। जिससे किसान छोटी मोटी खेती करके अपनी आजीविका चला सकते है। आवेदन चालू हो गए है, ऐसे में पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते है।
जानकारी अनुसार वर्षा जल संरक्षण से किसानों के लिए खेत तलाई (फार्म पॉण्ड) का निर्माण महत्वपूर्ण व उपयोगी कार्य है। वर्षा जल संरक्षण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कृषि विभाग के माध्यम से वर्ष 2025-26 में भी पात्र किसानों को अनुदान उपलब्ध करवा रही है। अनुदान के लिए किसान के नाम न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व व सह खातेदार होने पर उनके हिस्से में एक स्थान पर 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व होना आवश्यक है।
कृषि विभाग से फार्म पॉण्ड पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान के पास जमाबंदी नकल, भूमि का नक्शा, जनाधार कार्ड, लघु व सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इनके बगैर योजना में शामिल नहीं हो सकते है। किसान फार्म पॉण्ड के लिए ई मित्र या स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर किसान नागरिक लाॅगिन पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते है।
यह मिलता है अनुदान
लघु, सीमांत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों को इकाई लागत (1,05,000) का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम 73,500 रुपए जो भी कम हो देय होगा व अन्य किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 63,000 रुपए देय होगा। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉण्ड निर्माण पर किसान को इकाई लागत (1,50,000) का 90 प्रतिशत तथा अधिकतम 1,35,000 रुपए व अन्य किसानों को लागत का 80 प्रतिशत तथा अधिकतम 1,20,000 रुपए अनुदान मिलेगा।
अनुदान की अधिकतम सीमा 1200 घनमीटर या इससे अधिक आकार का फार्म पॉण्ड बनाने पर मिलेगा। किसान द्वारा अगर न्यूनतम 400 घनमीटर इससे अधिक आकार का फार्म पॉण्ड निर्माण पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना से अनुदान दिया जाएगा। फार्म पॉण्ड का निर्माण कृषि विभाग के दिशा निर्देशानुसार करना होगा।