भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के निर्वाचन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती, समन जारी

Update: 2024-08-02 09:48 GMT

जोधपुर । राजसमंद से भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के निर्वाचन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की एकल पीठ में याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार ने पैरवी करते हुए कहा कि जब राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने चुनाव लड़ा था, तब उनके पास दो मतदाता परिचय पत्र थे। एक परिचय पत्र उदयपुर का था, जबकि दूसरा राजसमंद का था। नामांकन जांच के दौरान आपत्ति पेश करने के बावजूद रिटर्निंग अधिकारी ने विधिसम्मत कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को समन जारी किए हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसमंद की भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी को विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर समन जारी किया है। इसमें विधायक से 20 सितंबर को जवाब तलब किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में राजसमंद की भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन के वक्त उन्होंने राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया। इससे पूर्व तत्कालीन राजसमंद की विधायक और उनकी मां किरण माहेश्वरी की मौत के बाद राजसमंद में 2021 में हुए उपचुनाव में दीप्ति माहेश्वरी ने उदयपुर का वोटर कार्ड नामांकन में पेश किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने सवाल पूछा है कि एक व्यक्ति दो-दो वोटर आई कार्ड कैसे बनवा सकता है?

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