मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में एसआईपीएफ विभाग करेगा पीड़ितों की मदद

Update: 2025-09-15 07:23 GMT

राजसमंद। प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय और अल्प आय वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित / पंजीकृत समस्त परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है।

इस योजना में रेल, वायु, सड़क दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने, किसी वस्तु के ऊपर गिरने, मकान के ढहने, थ्रेशर, कुट्टी, आरा मशीन, ग्राइंडर, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या क्षति होने पर अधिकतम दस लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजसमंद सहायता केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है और एमएडीबीवाई पोर्टल पर लाभार्थी स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से दावा आसानी से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।

विभाग ने ध्यान दिलाया है कि योजना की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण कुछ पीड़ित परिवार मध्यस्थों के माध्यम से दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी की संभावना रहती है; कई बार मध्यस्थों द्वारा खाली चेक भी लिए जाने की शिकायतें मिली हैं और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। सहायक निदेशक अजय वाष्र्णेय ने लोगों से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत समय पर पॉलिसी का नवीनीकरण कराएँ, जनाधार में पंजीयन सुनिश्चित करें और बिना किसी मध्यस्थ के स्वयं ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करें।

योजना से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के लिए कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, तहसील कार्यालय के समीप, राजसमंद में संपर्क किया जा सकता है या डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर 02952-220594, 97853-09446 तथा सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6268 पर सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह योजना जरूरतमंद परिवारों को दुर्घटना के समय आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।  

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