जिला प्रशासन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हर एक पात्र को लाभान्वित करने में जुटा

By :  vijay
Update: 2025-03-05 13:53 GMT

राजसमंद( राव दिलीप सिंह परिहार)मुख्यमंत्री   भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निर्धन एवं जरूरतमंद वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सहायता प्रदान की जाती है।

जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक दीपेन्द्र सिंह को इस योजना में समस्त पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं ताकि अंतिम छोर तक इस योजना का लाभ पहुँच सके।

उप निदेशक सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्रता एवं लाभार्थियों से संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही सहायता प्रदान की जा रही है।

योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर अधिकतम 51 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इसी तरह शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं एवं स्वयं महिला खिलाड़ी के विवाह पर अधिकतम 41 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है।

योजना के तहत विवाह योग्य कन्या के पिता, माता या संरक्षक ही आवेदन करने के पात्र हैं। योजना केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह हेतु लागू होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए विशेष सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों और पालनहार योजना से जुड़े लाभार्थी भी इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

उन विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु भी अनुदान दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं है तथा परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है। यदि किसी विवाह योग्य कन्या के माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है, तो उसकी देखभाल करने वाली विधवा संरक्षक महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

जिन कन्या संतानों को पूर्व में सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री विवाह सहायता योजना के तहत अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है, उन्हें भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जाएगा।

यह योजना राजस्थान सरकार की ओर से समाज के कमजोर वर्गों को संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे योग्य कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जा सके। पात्र व्यक्ति योजना का लाभ उठाने के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या पुरानी कलेक्टरी स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

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