योजना के तहत पात्र श्रमिक राहत पाने के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

By :  vijay
Update: 2024-09-19 15:04 GMT

राजसमन्द (राव दिलीप सिंह)श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान व उनके पंजीयन के उद्देश्य से ई-श्रम पोर्टल विकसित कर उक्त श्रमिकों को ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा देते हुए पंजीकृत श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड जारी किया जा रहा है। पंजीयन उपरान्त ई-श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पात्रता अनुसार एवं विद्यमान दिशा निर्देशों के तहत लाभ दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

इसी क्रम में श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत ई-श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु एक्स ग्रेसिया मॉड्यूल विकसित कर उक्त के संबंध में विस्तृत जारी दिशा निर्देश 28 अगस्त जारी किये गये। दिशा निर्देशों के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन पश्चात दिनांक 31 मार्च 2022 को यह इससे पूर्व की घटनाओं के संबंध में ही विचार किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

श्रम कल्याण अधिकारी उमेश रायका ने बताया कि जिले में पंजीकृत ई-श्रम कार्ड धारक जिनके साथ समयावधि में कोई घटना घटित हुई है, जिसमें मृत्यु, स्थाई अपंगता कारित हुई है, तो स्थितीनुसार नामिति/स्वयं द्वारा 31 दिसंबर 2024 तक कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द, कमरा नं 302 जिला कलेक्ट्रेट परिसर राजसमन्द में कार्यदिवस को निर्धारित भरा हुआ फॉर्म मय मूल दस्तावेज व उनकी प्रति के साथ जमा कराया जा सकता है। इस संबंध में जानकारी हेतु प्रत्येक कार्यदिवस को कार्यालय समय में फोन नम्बर 02952-222522 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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