रजिस्ट्रेशन के बाद ही जांच प्रयोगशाला और चिकित्सा संस्थानो का संचालन करें - डॉ हेमन्त कुमार बिन्दल
राजसमंद( राव दिलीप सिंह परिहार) जिले में संचालित सभी निजी चिकित्सा संस्थानो एवं जांच प्रयोगशालाओं के लियें निर्देश जारी करते हुए सीएमएचओ डॉ हेमन्त कुमार बिन्दल ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निदेशानुसार सभी निजी जांच प्रयोगशालाओं एवं चिकित्सा संस्थानो को क्लिनिक एस्टेबलिसमेंट एक्ट में अपने संस्थान का पंजीयन करवाना अनिवार्य है।
उन्होंने इस सम्बन्ध में बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिये कार्यालय में ऑफलाईन अथवा लॉनलाईन फॉर्म की कॉपी, चिकित्सा संस्थान पर सहज दृश्य स्थान पर रेट लिस्ट का प्रदर्शन, आवश्यक योग्यताधारी मानव संसाधन के दस्तावेज, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषणा - पत्र, एमओयू की उपलब्धता, भवन स्वामित्व के दस्तावेज, स्थान का नक्शा, फायर सेफ्टी एनओसी, एआरबी सर्टीफिकेट, लेब्स का उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन, प्रयोगशाला में कार्य करने वाले समस्त कार्मिको के अनुबंध के नोटेरी शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
उन्होंने बताया कि जिले में संचालित सभी जांच प्रयोगशालाओं एवं चिकित्सा संस्थानो को क्लिनिकल एस्टेबलिसमेंट एक्ट के तहत पंजीयन करवाने एवं एक्ट की पालना के लिये निर्देशित किया जा रहा है।