17 अगस्त को दो सत्रों में होगी पटवारी भर्ती परीक्षा
राजसमंद। सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन दिनांक 17 अगस्त 2025 (रविवार) को दो सत्रों में प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जायेगी ।
राजसमन्द जिला मुख्यालय के 7 परीक्षा केन्द्रों जिसमें 5 राजकीय विद्यालय एवं 2 निजी विद्यालय के परीक्षा केन्द्रों पर दो पारियों में आयोजित की जायेगी। प्रथम पारी में 2587 अभ्यर्थी तथा द्वितीय पारी में 2584 अभ्यर्थी कुल 5171 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने से 1 घण्टे पूर्व अर्थात प्रातः 8 बजे तक ही प्रवेश दिया जायेगा इसके पश्चात प्रवेश वर्जित रहेगा ।
परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द नरेश बुनकर ने बताया कि उक्त परीक्षा के सफल संचालन हेतु आवश्यक नियुक्तियां एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई है। परीक्षा के प्रभावी निरीक्षण हेतु 2 सर्तकता दलों का गठन किया गया है।
उक्त परीक्षा में पारदर्शिता, अनुचित साधनों का प्रयोग व नकल जैसी अवांछित गतिविधियों की रोकथाम हेतु प्रत्येक केन्द्र पर बायोमेट्रिक व सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था बोर्ड द्वारा की गई है।
परीक्षा की सूचिता बनाये रखने हेतु बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड का निर्धारण किया गया है जिसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
एडीएम ने बताया कि पुरुष अभ्यर्थी आधी / पूरी आस्तीन के शर्ट / टी-शर्ट, कुर्ता पाजामा, पैन्ट पहन कर आयेंगे। जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी। अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी / पूरी आस्तीन का कुर्ता / ब्लाउज पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आ सकेगी। लाख / कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़िया कान की बाली (Earring) अंगूठी, ब्रेसलेट इत्यादि वर्जित रहेगें।
परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गण्डा / ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। हवाई चप्पल (स्लीपर) सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने (Ankle) तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह / विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।