राजस्थान विधानसभा: विक्षुब्ध क्षेत्रों में संपत्ति अंतरण संबंधी विधेयक ध्वनिमत से पारित

Update: 2026-03-06 17:39 GMT


जयपुर । राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाते हुए 'राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किरायेदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक-2026' को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक विशेष रूप से विक्षुब्ध घोषित किए गए क्षेत्रों में संपत्तियों के अवैध या दबावपूर्ण हस्तांतरण को रोकने और किरायेदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से लाया गया है।

सभी वर्ग समान, विधि विशेषज्ञों की राय से बना कानून

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन को आश्वस्त किया कि इस कानून का उद्देश्य किसी विशिष्ट समुदाय को निशाना बनाना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:

इस विधेयक में किसी हिन्दू, मुस्लिम, वर्ग विशेष, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सम्प्रदाय या पूजा पद्धति का कोई उल्लेख नहीं है।

सरकार के लिए प्रदेश के सभी नागरिक और वर्ग समान हैं।

यह अधिनियम राज्य की वर्तमान परिस्थितियों, सुरक्षा आवश्यकताओं और विधि विशेषज्ञों के गहन परामर्श के बाद तैयार किया गया है।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि अक्सर संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन संपत्ति के हस्तांतरण या किरायेदारों को अनुचित तरीके से निकालने की शिकायतें आती हैं। यह नया कानून ऐसे क्षेत्रों में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और संपत्ति के अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश की कानून-व्यवस्था और जनता के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही इसे अंतिम रूप दिया गया है।

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