राजस्थान हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी: 'भ्रष्टाचारियों को बचाया तो एसीबी अधिकारी भी होंगे दोषी', सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मामले में मांगी रिपोर्ट
जयपुर (भीलवाड़ा हलचल)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT) में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बड़े भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, तो इसके लिए एसीबी के अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार और दोषी माने जाएंगे। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस मामले में कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा।
क्या ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है? - कोर्ट का सवाल
न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने डॉ. टी एन शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान एसीबी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 3-4 महीनों में एसीबी ने जो 16 कार्रवाइयां की हैं, उनमें सबसे बड़ा अधिकारी केवल एक तहसीलदार स्तर का था। अदालत ने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार केवल निचले स्तर पर ही सीमित है, ऊपर के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
एसीबी ने मांगा समय, कोर्ट ने 9 मार्च तक दी मोहलत
सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से उपमहानिरीक्षक (DIG) आनंद शर्मा व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपको पहले ही काफी समय दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई प्रगति नजर नहीं आई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने अदालत को बताया कि साक्ष्यों और दस्तावेजों के साथ कुल 27 शिकायतें दी गई थीं, लेकिन एसीबी ने किसी पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की। केवल एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने में भी चार महीने का समय लगा दिया गया।
अगली सुनवाई पर पेश करनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 मार्च तक टालते हुए एसीबी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगली तारीख तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी पेश की जाए। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब प्रशासन और विभाग के उच्च अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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