11 साल पुराना मामला;: कांग्रेस के दो विधायकों को एक साल की सजा, 9 और लोगों पर भी कोर्ट का यही फैसला

Update: 2025-06-18 16:59 GMT

करीब 11 साल पुराने मामले में जयपुर महानगर प्रथम की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-19 (ACJM) अदालत ने कांग्रेस के दो विधायकों सहित नौ लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को रास्ता रोकने और विधि विरुद्ध जमा होने का दोषी माना हैं। सभी ने 13 अगस्त 2014 को करीब 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया था।

दो विधायक और एक विधायक प्रत्याशी को सजा

कोर्ट ने इस मामले में लाडनू विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित 9 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई। पुलिस ने सभी के खिलाफ 11 अगस्त 2016 को चालान पेश किया था। ट्रायल के बाद कोर्ट ने मुकेश भाकर, मनीष यादव, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानूप्रताप सिंह और विद्याधर मील को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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